उत्तराखंड में सोलर बिजली की दरें बढ़ाने की मांग खारिज, 4.64 रुपये प्रति यूनिट का टैरिफ रहेगा लागू-Newsnetra
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने प्रदेश में सोलर बिजली की खरीद दरें 5.50 रुपये प्रति यूनिट करने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व निर्धारित जेनेरिक टैरिफ ही लागू रहेगा।
पुनर्विचार केवल स्पष्ट गलती पर ही
यूपीसीएल ने तर्क दिया कि आयोग ने चार जून के मूल आदेश में सोलर मॉड्यूल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखा था। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, विधि सदस्य अनुराग शर्मा और तकनीकी सदस्य प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने याचिका खारिज की। पीठ ने कहा कि पुनर्विचार केवल स्पष्ट गलती या नए सबूत मिलने पर ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के स्थापित फैसलों के अनुसार यह अपील का जरिया नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सिर्फ असंतुष्ट होने पर पुनर्विचार याचिका को अपील की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन तर्कों के आधार पर आयोग ने याचिका को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया।







