देहरादून से संवाददाता रितिका पयाल राणा : उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार की गिरफ्तारी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून की अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना लिया है। बॉबी पंवार की पुनः गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बॉबी पंवार की पैरवी देहरादून बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल , अधिवक्ता शिवा वर्मा , रोबिन त्यागी कर रहे थे ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतिम फैसला बॉबी पंवार के पक्ष में सुना दिया है । अदालत ने पुलिस द्वारा पुनः गिरफ्तारी आदेश के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। बॉबी पंवार एवं उनकी पैरवी कर रहे सभी अधिवक्ताओं ने फैसल को सत्य की जीत बताया है।
बॉबी पंवार ने कहा कि वह संविधान को मानते हैं और संवैधानिक तरीके से ही कई वर्षों से उत्तराखण्ड के बेरोजगारों की आवाज उठाते आ रहे हैं किंतु सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा जानबूझकर उन्हें परेशान करने का प्रयास शुरुआती दौर से ही किया जा रहा है किंतु उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है।
बॉबी पंवार ने अधिवक्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह निरन्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे इसके लिए उन्हें संवैधानिक तरीके से लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बॉबी पंवार ने न्यायालय पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है और सत्य को कभी भी नहीं झुठलाया जा सकता है। सरकार पहले भी धारा 307 पर मुंह की खा चुकी है और फिर न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आने से सरकार पुनः मुंह की खा चुकी है।
इस दौरान उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के संयोजक मनीष गोनियाल , उपाध्यक्ष राम कंडवाल, सह संयोजक सुशील कैंतुरा,संजय चौहान, विशाल चौहान,अखिल तोमर,जसपाल चौहान,सचिन खन्ना,आयुष राणा,शुभम पोखरियाल,संतोष राणा आदि युवा उपस्थित रहे।