Breaking News…..Domicile Certificate को लेकर CM का आदेश| Click कर पढ़िये News Netra
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देहरादून। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) धारकों को अब स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residence Certificate) बनाने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
सचिव विनोद सुमन द्वारा जारी आदेश के मुताबिबक मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को अब स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। बताया कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों के लिए अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि जिन प्रयोजनों के लिए स्थायी निवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता है, उनके लिए मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य न किया जाए।