उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट की रोक, अधिसूचना और नामांकन प्रक्रिया पर असर-Newsnetra
नैनीताल/देहरादून, 23 जून 2025
उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक लग गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगाते हुए आगामी आदेश तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश राज्य में 25 जून से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया और पहले से लागू हो चुकी आचार संहिता पर भी प्रभाव डालेगा।


क्या है मामला?
उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। अधिसूचना के अनुसार, 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी और उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। आचार संहिता भी प्रभावी कर दी गई थी।
हालांकि, चुनाव प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कुछ तकनीकी, संवैधानिक और आरक्षण संबंधी खामियों की ओर इशारा किया गया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव पर अस्थायी रोक लगा दी।
हाईकोर्ट का आदेश
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और इन पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। अगली सुनवाई तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक रहेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से विस्तृत जवाब भी मांगा है।