Breaking News : RSS नेता रंजीत श्रीनिवास हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: PFI के 15 सदस्यों को मौत की सजा
भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास हत्याकांड में केरल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रतिबंधित PFI के 15 सदस्यों को मौत की सजा दी है. भाजपा नेता श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 में हत्या कर दी गई थी. अब जाकर कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 सदस्यों के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है. मावेलिक्कारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद इस चर्चित हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है. इस हत्याकांड की देशभर में चर्चा हुई थी. साथ ही केरल की राजनीति भी गरमा गई थी.
राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे इस मामले में नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलेम, जफरुद्दीन, मनशाद, जसीबा राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवनथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराया गया था. ये सभी अब प्रतिबंधित किए जा चुके संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसजीपीआई) से जुड़े हुए थे. अब केरल की अदालत ने इन सभी के खिलाफ सजा का ऐलान किया है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि 19 दिसंबर 2021 को दोषी पाए गए 15 लोगों ने रंजीत श्रीनिवास को उन्हीं के घर में गला रेतकर माल डाला था. खास बात यह है कि इस हत्या को इन लोगों ने घर वालों के सामने ही अंजाम दिया था. कोर्ट ने भी कहा कि दोषी प्रशिक्षित हत्यारे थे और उन्होंने क्रूरता से रंजीत की मां, बच्चों और पत्नी के सामने हत्या को अंजाम दिया था.
RSS activist Ranjith Sreenivasan Murder :इन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
बता दें कि आरएसएस लीडर रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में दोषी पाए गए सभी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्य हैं. इन सभी को मौत की सजा मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार 30 जनवरी 2024 को सुनाई है.
रंजीत हत्या मामले में केरल की अदालत ने जिन दोषियों को सजा सुनाई उनमें समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल, अब्दुल ऊर्फ सलाम, मोहम्मद असलम, अजमल, अनूप, नईसम, शेरनस अशरफ प्रमुख रूप से शामिल हैं.
By Jaya Rautela