त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड सरकार ने जारी की संशोधित जीएसटी दरें, उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ-Newsnetra
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देहरादून। त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड के वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाली संशोधित जीएसटी दरें घोषित कर दी हैं। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि बाजार में खरीदारी का माहौल भी और सशक्त होगा।


वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने जानकारी दी कि हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कर दरों में बदलाव के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2025 को विभिन्न अधिसूचनाएं जारी कीं। राज्य सरकार ने भी उसी क्रम में 18 सितंबर 2025 को अधिसूचनाएं जारी कर नई दरों को लागू करने की प्रक्रिया पूरी की।
इन संशोधनों से आच्छादित अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे बाजार में मांग और व्यापार गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा और दीर्घकालिक रूप से इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
वित्त विभाग का मानना है कि यह कदम न केवल महंगाई पर अंकुश लगाने में सहायक होगा, बल्कि त्योहारों के दौरान व्यापारिक उत्साह को भी नई गति देगा। व्यापारी संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे स्थानीय बाजारों में खरीदारी का रुझान और बढ़ेगा।
त्योहारी सीजन से ठीक पहले किया गया यह कर सुधार आम जनता के लिए राहत की सौगात के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य के आर्थिक माहौल को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा।