हरक सिंह को बड़ी राहत, हरक सिंह रावत से जुड़े ट्रस्ट की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट की रोक-Newsnetra
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़े श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 101 बीघा जमीन की कुर्की पर रोक लगा दी। यह जमीन देहरादून स्थित ‘दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज’ की है, जिसकी अनुमानित कीमत 70 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 20 जनवरी 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत यह संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की थी। ईडी का आरोप है कि ट्रस्ट पर हरक सिंह रावत के परिवार और सहयोगियों का नियंत्रण है, और उनकी पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत यह जमीन बेहद कम कीमत पर खरीदी थी।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए ट्रस्ट द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ईडी ने PMLA की धारा 5(1)(बी) का पालन नहीं किया। इस धारा के तहत यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि संपत्ति को इस प्रकार छिपाया या स्थानांतरित किया जा सकता है जिससे जब्ती की कार्यवाही असफल हो सकती है।
न्यायालय ने कहा कि ईडी का आदेश केवल धारा 5(1)(ए) को संतुष्ट करता है, लेकिन 5(1)(बी) की शर्तों को पूरा नहीं करता। अतः कुर्की आदेश को लागू रखना न्यायोचित नहीं होगा। अदालत ने ईडी को दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 14 मई 2025 निर्धारित की है।
तब तक के लिए न्यायालय ने 20 जनवरी 2025 को जारी ईडी के अनंतिम कुर्की आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है।
हरक सिंह को बड़ी राहत, हरक सिंह रावत से जुड़े ट्रस्ट की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट की रोक-Newsnetra

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