मुख्य सचिव ने कर्मचारियों को लेकर दिए ये बड़े निर्देश, रिटायर होने वाले कार्मिको क़ो देना होगा ये सम्मान-Newsnetra
अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के त्वरित निस्तारण तथा विदाई सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में।
शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तरीय कार्यालयों एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनात कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त प्रायः उनके सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान काफी विलम्ब से किया जा रहा है, जबकि उक्त देयकों के भुगतान में विलम्ब की रोकथाम के लिये, वित्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्य प्रणाली का सरलीकरण शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87- 933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 निर्गत किया गया है।
2. उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगमों/बोर्ड/आयोगों / संस्थानों एवं उपक्रमों के कार्यालयों तथा मण्डल व जनपद स्तरीय कार्यालयों में तैनात सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की तिथि अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में एक विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया जाये।
3. उक्त के अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कार्मिकों को ऐसे विदाई सम्मान समारोह में ही उनके समस्त सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पी०पी०ओ० (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन) अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा के भुगतान व जी०पी०एफ० में जमा 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का आदेश नियमानुसार हस्तगत करा दिया जाय।
उपर्युक्त के अतिरिक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी / अधिकारी की लम्बी सेवा के दृ ष्टिगत उन्हें एक मोमेन्टों व एक ODOP के अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए उनके सेवा के दौरान के अनुभवों को साझा करते हुए अन्य कार्मिकों को सरकारी कार्य/सेवा / सेवा के प्रति प्रेरित भी किया जाए।