हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, BNS की धाराओं और SC-ST एक्ट के तहत पुलिस ने शुरू की जांच-Newsnetra
हल्द्वानी कोतवाली में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ बीएनएस 196, 299 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज कराने वाले श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्य अमित कुमार अनुसूचित जाति के हैं।
तहरीर में अमित कुमार ने कहा कि आठ अगस्त को रामलीला मैदान में कांग्रेस का राजनीतिक कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने मैदान का निरीक्षण किया जहां कूड़ा-कचरा, खाली बोतलें और आपत्तिजनक सामग्री पड़ी थी। 11 अगस्त को स्थल की सफाई और धार्मिक अनुष्ठान कराया गया।
यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की प्रेसवार्ता के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें और समिति से जुड़े लोगों को सार्वजनिक रूप से छुआछूत करने वाले, जातिवादी और दलित विरोधी बताया जा रहा है। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आजीविका और सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
अमित कुमार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम समेत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
मामले में तहरीर मिली है। व्यक्ति के लगाए सभी आरोपों की जांच की जा रही है। जो वीडियो साक्ष्य बतौर पीड़ित ने पुलिस को दी है उसकी जांच भी टीम कर रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। – डॉ. मंजुनाथ टीसी, एसएसपी





