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Reading: Hit And Run Law 2024 : हिट एंड रन के नए कानून ने उड़ाए देश भर के ट्रक और बस चालकों के होश | जानिए क्या है हिट एंड रन कानून में
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Hit And Run Law 2024 : हिट एंड रन के नए कानून ने उड़ाए देश भर के ट्रक और बस चालकों के होश | जानिए क्या है हिट एंड रन कानून में

News Netra Admin
Last updated: 2024/01/02 at 4:40 PM
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Hit And Run Law 2024
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Hit And Run Law 2024 : हिट एंड रन के नए कानून ने उड़ाए देश भर के ट्रक और बस चालकों के होश | जानिए क्या है हिट एंड रन कानून में

नया कानून बना चिंता का विषय

हिट एंड रन के नए कानून के आने से देश भर के ट्रक एंड बस ड्राइवर सड़कों पर उत्तर आए है, नए कानून के मुताबिक अगर कोई वाहन चालक अपने वाहन से एक्सीडेंट करके स्पॉट से भाग जाता है तो उस ड्राइवर को दस साल तक की सजा और सात लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है नए कानून के आने से पूरे देश के चालक इसके विरोध में आंदोलन कर रहे है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात समेत तमाम राज्यों के ट्रक चालक एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सड़कों पर उत्तर आए है सख्त प्रावधानों के जरिए सरकार की मंशा सड़क हादसों पे अंकुश लगाना है उसके उलट ट्रक चालकों को लगता है की उनके साथ ज्यादती है इसके लिए ट्रक चालकों का कहना है की अगर उनके वाहन से कोई हादसा हो जाता है और वो रुकेंगे तो लोग उन्हें मारेंगे इसलिए वो भागते है अगर उनके वाहन से कोई हादसा होता है

Contents
Hit And Run Law 2024 : हिट एंड रन के नए कानून ने उड़ाए देश भर के ट्रक और बस चालकों के होश | जानिए क्या है हिट एंड रन कानून मेंनया कानून बना चिंता का विषयएआईएमटीसी ने क्या कहा ?Hit And Run Law 2024 : पहले क्या था कानून और अब क्या है नया संशोधनHit And Run Law 2024 : क्यों सख्त किया गया है नया कानूनHit And Run Law 2024 : इन मामलों में मिलेगी राहतक्या है हिट एंड रन कानूननए कानून के खिलाफ ट्रक चालकों में गुस्साHit And Run Law 2024 : ड्राइवर क्यों कर रहे विरोध?प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मांगHit And Run Law 2024 : ड्राइवर्स की हड़ताल पर पुलिस का लाठीचार्ज, एक ड्राइवर का घुटना टूटा
Hit And Run Law 2024
Hit And Run Law 2024

एआईएमटीसी ने क्या कहा ?

एआईएमटीसी का कहना है कि देश में इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है जिस कारण कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती और चालकों को दोषी करार दिया जाता है जब कभी किसी वाहन का हादसा होता है तब ड्राइवर की भागने की कोई मनसा नहीं होती है लेकिन आसपास की भीड़ से बचने के लिए चालकों को भागना पड़ता है एआईएमटीसी मध्य प्रदेश के प्रमुख राकेश तिवारी ने कहा है कि हमने राष्ट्रीय स्तर के निकाय को अपना समर्थन दिया है देश से 95 लाख ट्रकों में से राज्य में लगभग 5 लाख ट्रक है जो करोड़ों लोगों के लिए रोजगार पैदा करते है इसलिए जो एकतरफा कानून जो संसद में पास किया जा रहा है वो चालकों को हतोत्साहित कर रहा है

Hit And Run Law 2024 : पहले क्या था कानून और अब क्या है नया संशोधन

हिट एंड रन मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 ( लापरवाही से वाहन चलाना ) , धारा 301( लापरवाही के कारण मौत ), धारा 338 ( जान जोखिम मे डालना) के तहत के तहत केस दर्ज किया जाता है इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है विशेष धारा 302 की धारा भी जोड़ दी जाती है
संशोधन के बाद सेक्शन 104(2) के तहत अगर कोई आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा

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Hit And Run Law 2024
Hit And Run Law 2024

Hit And Run Law 2024 : क्यों सख्त किया गया है नया कानून

आंकड़ों की माने तो नए कानून की सख्ती का कारण समझ में आता है सरकारी आंकड़े बताते है की हर साल हिट एंड रन के मामलों में 50 हजार लोग अपनी जान गंवाते है विरोध करने वाले चालकों का तर्क है अगर टक्कर के बाद वो भागते है तो उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलेगी और अगर वो घटनास्थल में रुकते है तो मौके पे लोगों की भीड़ चालकों पर हमला कर सकती है अक्सर सड़क दुर्घटना के मामले में मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो जाती है और गाड़ी चालक पर हमला कर देती है. कई बार यह हिंसक भीड़ सिर्फ पिटाई तक नहीं रुकती और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है

Hit And Run Law 2024 : इन मामलों में मिलेगी राहत

हालांकि नए कानून में ड्राइवरों को कुछ राहत दी गई है अगर गाड़ी से टकराने वाला आदमी गलत तरह से सड़क पार करता है या गाड़ी के सामने आ जाता है तो ड्राइवर को अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ेगा लेकिन अगर वाहन चालक लापरवाही से वाहन चलाके किसी को टक्कर मारकर उसकी जान ले लेता है तो उस चालक को 10 साल की सजा का प्रावधानड्राइवर्स की हड़ताल पर पुलिस का लाठीचार्ज, एक ड्राइवर का घुटना टूटा है

Hit And Run Law 2024

क्या है हिट एंड रन कानून

दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था

नए कानून के खिलाफ ट्रक चालकों में गुस्सा

सरकार के इस फैसले के बाद ट्रक चालकों में भारी आक्रोश है. इनका कहना है कि यह कानून गलत है ,सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए इसको लेकर ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 क्षेत्र में भी ट्रक ड्राइवर्स ने वाहन खड़े कर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की, हालांकि पुलिस के समझाने पर उन्होंने अपने वाहन हटा दिए।

Hit And Run Law 2024

Hit And Run Law 2024 : ड्राइवर क्यों कर रहे विरोध?

ड्राइवर का कहना है की अगर उनके ट्रक से कोई हादसा हो जाता है और वो घटनास्थल पे रुकते है तो उन्हें गुस्साए लोगों की भीड़ का सामना करना पड़ता है जो भीड़ अब हमला कर सकती है इसलिए उन्हे भागना पड़ता है हालाकि ग्रह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया की इन ड्राइवर के प्रति नर्मी दिखाई जाएगी जो ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल पहुंचाएंगे ऑल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट के कांग्रेस अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि नया कानून लाने से पहले स्टेक होल्डर्स की राय नहीं ली पुलिस बिना जांच के बड़े वाहन पर दोष मंढ देती है।

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मांग

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस प्रावधान को स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मांग की है एसोसिएशन की मांग है कि परिवहन उद्योग और ड्राइवर हमारी अर्थव्यवस्था है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है देश में एक्सीडेंट प्रोटोकॉल का अभाव है यह कानून व्यापाक जांच प्रोटोकाल की रूपरेखा नहीं बनाता है।

Hit And Run Law 2024
Hit And Run Law 2024

Hit And Run Law 2024 : ड्राइवर्स की हड़ताल पर पुलिस का लाठीचार्ज, एक ड्राइवर का घुटना टूटा

नए कानून में ड्राइवर के आंदोलन से पुलिस और ड्राइवर के बीच मारपीट हो गई इस विवाद में पुलिस का कहना है की ड्राइवर्स ने एक ट्रक का कांच फोड़ दिया जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा ड्राइवर्स का कहना है कि पुलिस ने आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज का प्रयोग किया जिससे एक ड्राइवर का घुटना टूट गया यह विवाद इंदौर के मांगलिया पे हड़ताल के दौरान हुआ।

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