देहरादून में हॉस्टल-पीजी पर पुलिस का शिकंजा, 7 संचालकों को नोटिस और एक का चालान-Newsnetra
*पीजी/हॉस्टल संचालकों को नियमों का सख्ताई से पालन कराने के दिये निर्देश*
*आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा के साथ-साथ प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की दी चेतावनी*
*बिना सत्यापन के छात्रों को पीजी/हास्टल में न रखने तथा रात्रि में छात्र/छात्राओं के अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध भी की जायेगी कार्यवाही*
*हॉस्टलों में अनियमितता मिलने पर 07 हॉस्टल संचालको को दिए नोटिस, एक हॉस्टल संचालक का 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत किया चालान*

पढाई की आड में हुडदंग करने तथा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त छात्र/छात्राओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों पर दिनांक 22/08/2026 की देर रात्रि पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा प्रेमनगर तथा पटेलनगर क्षेत्र में स्थित हास्टल/पीजी में आकस्मिक रूप से चैकिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठान संचालको से उनके प्रतिष्ठान में रहने वाले छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें अपने प्रतिष्ठान में रहने वाले छात्र/छात्राओं का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने तथा प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवीें कैमरे लगवाने की हिदायत दी गई।
साथ ही सभी प्रतिष्ठान संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में निवासरत छात्र/छात्राओं के प्रवेश की समयसीमा रात्रि 10 बजे निर्धारित करनेे, प्रतिष्ठान में आने वाले बाहरी व्यक्तियों को सत्यापन के बाद ही प्रतिष्ठान में आने की अनुमति देने तथा आने जाने वाले व्यक्तियों का सम्पूर्ण ब्यौरा अपने पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये।
साथ ही सभी प्रतिष्ठान स्वामियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि उनके प्रतिष्ठान में रहने वाले छात्र/छात्राओं के रात्रि में अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाये जाने, किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता अथवा प्रतिष्ठानों में छात्रों द्वारा नशीले पदार्थो के सेवन से सम्बन्धित किसी भी शिकायत पर सम्बन्धित छात्र के साथ-साथ प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।
अभियान के दौरान हॉस्टलों में अनियमितता मिलने पर 07 हॉस्टल संचालको को नोटिस दिए गए, एक हॉस्टल संचालक का 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। साथ ही सभी हॉस्टल संचालको को तय समय सीमा के अंदर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी गई।





