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Reading: देहरादून में धारा 163 बीएनएसएस लागू, 22 सितम्बर को 12 प्रमुख स्थानों पर धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित-Newsnetra
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News Netra > ताज़ा खबर > उत्तराखंड > देहरादून में धारा 163 बीएनएसएस लागू, 22 सितम्बर को 12 प्रमुख स्थानों पर धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित-Newsnetra
उत्तराखंडताज़ा खबरराजनीती

देहरादून में धारा 163 बीएनएसएस लागू, 22 सितम्बर को 12 प्रमुख स्थानों पर धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित-Newsnetra

News Netra Admin
Last updated: 2025/09/22 at 10:19 AM
News Netra Admin
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1 Min Read
madhya pradesh Indore dharna rally pradarshan ban till August 25 Kanwar Yatra ineffective news in hindi
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देहरादून में धारा 163 बीएनएसएस लागू, 22 सितम्बर को 12 प्रमुख स्थानों पर धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित-Newsnetra

जनपद में धरना- प्रदर्शन के दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं/यातायात तथा वर्तमान में जनपद के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा की स्थिति के दृष्टिगत शान्ति एंव सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 22/9/25 को निम्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है।

1- घण्टाघर
2- चकराता रोड,
3- गांधी पार्क,
4- सचिवालय रोड,
5- न्यू कैंट रोड,
6- सहस्त्रधारा रोड,
7- नेशविला रोड,
8- राजपुर रोड,
9- ई0सी0 रोड
10- सहारनपुर रोड,
11- परेड ग्राउड
12- सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड

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उक्त स्थानों तथा उसके आस-पास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डन्डे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

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TAGGED: उक्त स्थानों तथा उसके आस-पास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।, जूलुस, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी तरीके के हथियार, प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, लाठी-डन्डे
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