उत्तराखण्ड में नगर निकाय चुनावों की आचार संहिता समाप्त, प्रशासनिक कार्यों को मिलेगी गति-Newsnetra
उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लेकर मतगणना समाप्ति तक लागू की गई आदर्श आचरण संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय के साथ ही राज्य में विकास और प्रशासनिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचरण संहिता लागू की गई थी, जिसके तहत शासन-प्रशासन पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। इस दौरान सरकारी योजनाओं की नई घोषणाओं, तबादलों, नियुक्तियों और विकास कार्यों पर आंशिक या पूर्ण रोक लगा दी गई थी ताकि चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। अब मतगणना के समापन के साथ ही आचार संहिता के हटने से शासन द्वारा रुके हुए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। आचार संहिता के समाप्त होते ही राज्य सरकार को फिर से विकास कार्यों, नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक निर्णयों को लागू करने की स्वतंत्रता मिल गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार अधूरे पड़े विकास कार्यों जैसे बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और शहरी योजनाओं को फिर से गति देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।


आचार संहिता के दौरान प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गई थी और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। प्रचार-प्रसार के लिए सख्त नियम लागू किए गए थे, जिससे चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रही। अब चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में सक्रिय हो जाएगी। शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छता अभियान, जल निकासी और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। आदर्श आचरण संहिता के हटने के साथ ही राज्य के प्रशासनिक तंत्र को नई ऊर्जा मिलेगी और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज होगी। स्थानीय निकाय चुनावों के सफल समापन के बाद अब राज्य विकास के नए दौर में प्रवेश करने के लिए तैयार है।