उत्तराखंड में पहली बार तय हुआ स्कूल बस–वैन का किराया, अब मनमानी वसूली पर लगेगा सख्त ब्रेक-Newsnetra


उत्तराखंड में अब स्कूल बस और स्कूल वैन के किराए को लेकर अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। State Transport Authority Uttarakhand ने पहली बार इन वाहनों के लिए मानक किराया तय कर दिया है। अब राज्य के सभी स्कूलों को इसी निर्धारित दर के अनुसार ही परिवहन शुल्क लेना अनिवार्य होगा।

यह निर्णय लंबे समय से अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से अधिक किराया वसूलने के आरोप लगते रहे हैं। नए नियम लागू होने के बाद पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।
परिवहन प्राधिकरण के अनुसार, किराया निर्धारण दूरी, वाहन के प्रकार (बस या वैन), संचालन लागत और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे न केवल शुल्क नियंत्रण होगा, बल्कि स्कूल परिवहन व्यवस्था में एकरूपता भी आएगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को तय मानकों का पालन करना होगा और यदि कोई संस्थान अधिक शुल्क वसूलता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस फैसले को अभिभावकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और संतुलन स्थापित करने की दिशा में अहम साबित होगा।





